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[CAG*]नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- [mppsc pre exam]

 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- mppsc pre exam

comptroller and auditor general of india in hindi



CAG in Hindi 


  • ➥मुख्यालय - नई दिल्ली
  • ➥वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- G.C.मुर्मू 
  • ➥अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।


प्रमुख तथ्य ---

  • ➥भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद , भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के आधार पर बनाया था।
  • ➥भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव थे।


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के मुख्य प्रावधान -निम्नलिखित है---


  • CAG को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है,
  • सीएजी को पद ग्रहण करने से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने जो भी पहले हो तक पद पर रहने का अधिकार है 
  • सीएजी को राष्ट्रपति के आदेश से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है
  •  सीएजी को पद से हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या असमर्थता होती है
  •  पद ग्रहण करने के पश्चात सीएजी के वेतन तथा सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां -


Comptroller and Auditor General (CAG): Powers, and Functions in Hindi 


  • ➥संविधान के अनुच्छेद 149 में सीएजी के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है।
  • ➥सीएजी का मुख्य कार्य अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षण है, वह लेखा परीक्षण से संबंधित अनेक कार्य  करता है जैसे -संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संघ, राज्यों के लेखो  का परीक्षण अर्थात अंकेक्षण करता है 
  • ➥राष्ट्रपति की सहमति से यह निर्धारित करता है कि संघ तथा राज्यों में लेखा करने की विधि की  प्रक्रिया क्या हो, 
  • ➥राजकीय संगठनों में भंडार तथा सामग्री के लेके को नियंत्रित करता है ।
  •  ➥राष्ट्रपति और राज्यपाल सीएजी की रिपोर्ट को क्रमशः संसद एवं विधान मंडल के समक्ष रखवाते हैं।
  • ➥सीएजी को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है

➤➤➤नोट-संचित निधि से निर्गम पर सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं होता है


राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाएं -MPPSC 


Comptroller and Auditor General - 

mppsc pre exam






  • Headquarter  - New Delhi
  • Current Controller and Auditor General - G.C. MURMU
  • According to the provisions of Article 148, an independent Comptroller and Auditor General is appointed by the President.


Key Facts ---

  • The post of Comptroller and Auditor General in the Indian Constitution was created under the Government of India Act 1935 on the basis of the Auditor General.

  • The first Comptroller and Auditor General of India was Shri Narhari Rao.


The main provisions of freedom and autonomy of the Comptroller and Auditor General are as follows -

  • Appoints CAG as the President of India,
  • The CAG has the right to hold the post for 6 years or 65 years, whichever is earlier, after assuming office.
  • The CAG can be removed by order of the President in the same manner as the Supreme Court Judge is removed.
  •  Proven malpractice or inability is the basis for the removal of the CAG
  •  Non-profitable change in the salary and service conditions of the CAG cannot be done after taking office.

Comptroller and Auditor General (CAG): Powers, and Functions



Article 149 of the constitution describes the functions and powers of the CAG.

  • The main function of the CAG is audit or audit, it has many workers related to audit such as - The Union, under the powers conferred by the Parliament, conducts the audit of the accounts of the states.
  • With the consent of the President, it determines what is the procedure for accounting in the Union and the States.
  • Regulates the stockpiling of stores and materials in state organizations.
  •  The President and the Governor keep the CAG report before the Parliament and the Legislature respectively.
  • CAG is also called the guardian of national finance

The CAG has no control over the issue from the Annotated Consolidated Fund

National and Territorial Constitutional and Statutory Institutions-MPPSC

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