संसद की प्रमुख वित्तीय समितियां एवं उनके कार्य-
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प्रमुख संसदीय समितियां एवं उनके कार्य-
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लोक लेखा समिति
इस समिति में 22 सदस्य होते हैं!
लोक लेखा समिति समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है!
इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज सभा द्वारा चुने जाते हैं
इस समिति में सदस्यों का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता है!
1959 से शुरू परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है!
इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है और इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है!
लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण की जांच करती है!
भारत सरकार के खर्च के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग बताने वाली लेखों की जांच करती है!
संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अलावा खर्च किया गया हो तो समिति उन कारणों की जांच करती है जिसकी वजह से अतिरिक्त खर्च होना पड़ा,
यह समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में भ्रष्टाचार और कुशलता आदि की खोज कर सकती हैं!
प्राक्कलन समिति
इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं!
इस समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया गया!
इस समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से किया जाता है!
इस समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है!
यह समिति सबसे बड़ी समिति है!
यह समिति सरकारी खर्च में कमी ,संगठन की कुशलता तथा प्रशासनिक सुधार आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है!
प्राक्कलन समिति अपना कार्य वर्षभर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखती है परंतु समिति के प्रतिवेदन पर बहस नहीं होती!
सरकारी उपक्रमों की समिति
इस समिति में 22 सदस्य होते हैं!
इस समिति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा चयन किया जाता है!
इस समिति में 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं!
मई के आरंभ में प्रतिवर्ष इस समिति का गठन होता है!
इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है
कोई भी मंत्री इस समिति का अध्यक्ष नहीं होता!
ऐसे विषयों की जांच करना जो सदस्य अध्यक्ष द्वारा निदिष्ट किया जाए इस समिति का कार्य है!
कुछ अन्य मुख्य संसदीय समितियां
कार्य मंत्रणा समिति
इस समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं!
गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्प संबंधित समिति
इसका गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है!
इस समिति में 15 सदस्य होते हैं!
नियम समिति
लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं!
राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं!
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति
इस समिति में 30 सदस्य होते हैं!
इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं!
ग्रंथालय समिति
इस समिति में 9 सदस्य होते हैं! 6 लोकसभा सदस्य 3 राज्य सभा सदस्य
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