डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में अंतर Difference between deputy collector and SDM in Hindi. उप जिलाअधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट की शक्तियों में क्या अंतर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों ही प्रशासनिक सेवा के महत्वपूर्ण पद है, परंतु इन दोनों ही पदों में शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंतर है , डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम की शक्तियों एवं कार्यों में प्रमुख अंतर [Difference between work and power of deputy collector and SDM in Hindi] नीचे दिए गए हैं डिप्टी कलेक्टर [उप जिला अधिकारी ]अपना कार्य राज्य के लैंड रिवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत करते हैं, जबकि उपखंड मजिस्ट्रेट या एसडीएम अपना कार्य दंड प्रक्रिया संहिता [सीआरपीसी] के प्रावधानों के अनुसार करते हैं। डिप्टी कलेक्टर को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने लाठीचार्ज करने धारा 144 लागू करने आदि से संबंधित शक्तियां नहीं होती है, जबकि SDM उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 20 की सबसेक्शन 4 के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। डिप्टी कलेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लागू करवाने हेतु जिम्मेदा
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