राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य ,
राष्ट्रीय महिला आयोग का पता ,
राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष ,
राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष ,
राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत एवं समाधान ,
➥राष्ट्रीय महिला आयोग गठन - जनवरी 1992
➥राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष - जयंती पटनायक
➥राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष- रेखा शर्मा
➥राष्ट्रीय महिला आयोग का पता - Plot No.21, FC33 Jasola Institutional Area, Jasola, New Delhi, Delhi 110025
➥राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना /राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की संख्या
राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 6 सदस्य होते है ,
1 अध्यक्ष
5 सदस्य (किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित होना अनिवार्य )
राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सचिव होता है
अध्यक्ष, सदस्य और सचिव का नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
वेतन, भत्ते, पेंशन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
➥राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल
अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
➥राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष व सदस्यों को पदच्युत (पद से हटाने ) के प्रावधान
केंद्र सरकार ,अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती हैं ,
यदि वह व्यक्ति:-
1. दिवालिया घोषित किया गया हो
2. सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो
3 कार्य करने में अक्षम हो
4. किसी अपराध हेतु दूषित हो गया हो अथवा केंद्र सरकार की नजर में अनैतिक हो
5. आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।
➥राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियां
A.महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक अधिकारों हेतु सुरक्षा उपाय करना व उनके संबंध में सरकार को सलाह देना।
B. महिला संबंधित वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना।
C. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न/शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना मामलों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करना।
D. महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित कर सकता है।
E.बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना।
F. किसी जेल ,सुधार ग्रह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां, महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है निरीक्षण करना या करवाना और अपचारी कार्यवाही के लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत करना।
G. यह आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है यह किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सम्मन जारी कर सकता है।
MPPSC NOTES -PDF